- खुले में तेजाब की बिक्री पर शासन सख्त, कार्रवाई के दिए निर्देश

- हर महीने की सात तारीख को मांगी बिक्री और कार्रवाई की रिपोर्ट

घर में टॉयलेट की सफाई, फर्श और पुराने दाग हटाने के लिए जब आप तेजाब लाते हैं तो क्या आपको पता है कि खुले में इसकी बिक्री प्रतिबंधित है? तेजाब की बिक्री पर नियम बने हैं मगर यह एक ऐसा नियम है जिसकी शायद सबसे ज्यादा अनदेखी होती है। खुले में तेजाब की बिक्री और प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं किये जाने को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने एक पत्र के जरिए सभी जिलों को आगाह किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर महीने की सात तारीख को तेजाब की बिक्री और इसके खिलाफ हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।

खरीदार की ID लेने का है नियम

शहर में तेजाब की बिक्री सिर्फ लाइसेंसी दुकानों से कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए प्रशासन ने 24 दुकानों को लाइसेंस भी जारी किया है। बिक्री करने वाले हर दुकानदार को अपने यहां एक रजिस्टर बनाना पड़ता है। इस रजिस्टर में खरीदार का नाम-पता और तेजाब खरीदने का प्रयोजन दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही उसकी आईडी भी जमा कराई जाती है। लेकिन शहर में परचून की दुकानों और जनरल स्टोर्स से भी चोरी-छिपे तेजाब बेचा जा रहा है। मगर इसकी निगरानी न के बराबर है।

अफसर कराएं नियमित जांच

प्रमुख सचिव की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि एडीएम, जिलापूर्ति अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या उपनिरीक्षक स्तर से ऊपर के अधिकारी कभी भी इन दुकानों पर जाकर रजिस्टर और स्टॉक की जांच कर सकते हैं। एडीएम स्तर के अफसर को जांच के दौरान 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। उन्होंने आदेश दिया है कि तेजाब बेचने वाली दुकानों पर नियमित जांच कराई जाए और हर महीने की सात तारीख को इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।

जहरीले केमिकल बेचने वाले भी

प्रमुख सचिव ने प्रशासन को इसके साथ ही जहरीले केमिकल और विषाक्त पदार्थो की बिक्री की जांच के भी आदेश दिए हैं। जहर या जहरीले केमिकल बेचने के लिए भी प्रशासन की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाता है। केमिकल बेचने वाली दुकानों पर अमूमन कुछ प्रतिबंधित केमिकल रखे जाते हैं मगर इन्हें प्रयोगशाला आदि के इस्तेमाल के लिए ही बेचा जाता है।

एक नजर

- 24 दुकानों को है तेजाब बेचने का लाइसेंस

- 50 हजार तक का जुर्माना खुले में तेजाब बेचने पर

- 100 से ज्यादा प्रमुख मोहल्लों में बिक रहा तेजाब

- 7 तारीख को हर महीने प्रशासन को भेजनी होगी रिपोर्ट