GORAKHPUR: प्राइवेट स्कूल संचालक अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। अगर शिकायत आई तो पहले तीन बार में जुर्माना चार्ज किया जाएगा। उसके बाद भी शिकायत आई तो सीधे मान्यता रद्द कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। शहर के जिम्मेदार भी शासन के इस निर्देश पर अलर्ट हो गए हैं।

 

सीएम पूरा करेंगे वादा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर लगाम लगाने के अपने वादे को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। जिसके तहत मनमानी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूल्स पर सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी है। ऐसे स्कूल संचालकों पर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना और मान्यता खत्म किए जाने तक का प्रावधान किया गया है। नए आदेश के अनुसार, कानून के दायरे में प्री-प्राइमरी और अल्पसंख्यक स्कूल भी शामिल किए गए हैं।

 

बतानी होगी फीस की हर डिटेल

शासन के निर्देशानुसार, स्कूल अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और विवरणिका में प्रवेश फॉर्म के साथ ही मान्यता, संबद्धता, प्रवेश नीति, फीस आदि का विवरण जारी करेंगे। फीस के विवरण के साथ यह भी दर्ज करना होगा कि फीस मासिक, तिमाही या छमाही होगी। कोई भी एक बार में साल भर की फीस भरने की बाध्यता नहीं रखेगा। निर्धारित फीस से अधिक फीस और स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा, पंजीकरण और परीक्षा शुल्क ले सकेंगे। इसके अलावा विवरण पुस्तिका और एडमिशन के लिए सिर्फ प्रवेश के समय ही फीस ली जा सकेगी। ट्रांसपोर्टेशन फीस, भोजन और बोर्डिग की सुविधाओं के लिए भी ऐच्छिक रूप से फीस ली जा सकेगी।

 

 

तो समाप्त हो जाएगी मान्यता

मिली जानकारी के मुताबिक, स्कूल संचालक की तरफ से कानून का उल्लंघन करने पर पहली बार एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा शिकायत मिलने पर पांच लाख रुपए का दंड देना होगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करते हुए विकास फंड को सीज कर दिया जाएगा।

 

डीएम ऑफिस में कर सकते हैं शिकायत

अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालक आपसे मनमानी फीस वसूल करता है तो इसकी शिकायत आप सीधे डीएम ऑफिस में कर सकते हैं। डीएम ऑफिस में शिकायत के बाद संबंधित स्कूल के खिलाफ जांच बैठाकर कार्रवाई की जाएगी।