- दक्षिण अफ्रीका टूर के बहाने मंत्री, विधायक और अफसरों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

NAINITAL: हाई कोर्ट ने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2006 में हुए दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाला मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अगली सुनवाई आठ अप्रैल नियत की है.

8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

संडे को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में अधिवक्ता जयप्रकाश डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अनुसार, 2006 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत तीन वनाधिकारी व होटल संचालक ईको टूरिज्म को प्रमोट करने की मंशा से दक्षिण अफ्रीका टूर पर गए थे. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस टूर के बहाने सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया. उन्होंने पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की. खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व के आदेश के अनुपालन में आरोपितों ने चार लाख 11 हजार रुपये जमा कर दिए हैं. कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई आठ अप्रैल नियत कर दी है.