एक पद के लिए मिले एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन तो तैयार होगी मेरिट

उच्चतर अंकों के आधार पर किया जाएगा फैसला

ALLAHABAD: सूबे के राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के लिए नई ट्रांसफर पालिसी लागू कर दी गई है। इसमें यूं तो कई महत्वपूर्ण प्राविधान हैं पर एक बात काफी अहम है। वह यह है कि यदि एक स्थान के लिए एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसे प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का ट्रांसफर मेरिट के क्रम में होगा। जिसमें भिन्न-भिन्न कैटेगरी के लिये अलग- अलग अंकों का आवंटन किया जायेगा। अंकों के आधार पर जो मेरिट बनेगी उसमें उच्चतर अंक पाने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

ऐसे आवंटित होंगे अंक

आयु- उम्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष हेतु एक अंक

लिंग- (महिला) अधिकतम 10 अंक

महिला शिक्षकों की विशेष श्रेणी अधिकतम 10 अंक

पुरूष शिक्षकों की विशेष श्रेणी- अधिकतम 10 अंक

स्वयं की दिव्यांगता- 40 से 60 फीसदी तक 10 अंक, 60 से 80 फीसदी तक 15 अंक, 80 फीसदी से अधिक पर 20 अंक

पति/पत्नी अविवाहित, पुत्र/पुत्री की दिव्यांगता- अधिकतम 10 अंक

गंभीर बीमारी- अधिकतम 10 अंक

राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त- अधिकतम 10 अंक

पति- पत्नी दोनो शासकीय सेवा में- अधिकतम 10 अंक

श्रेणी तीन के राजकीय महाविद्यालयों में हैं तो- प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक

श्रेणी दो के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं तो- प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 01 अंक

प्राचार्य व प्रवक्ताओं का स्थानांतरण एक पद के लिये एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में मेरिट के क्रम में होगा। भिन्न-भिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग अंकों का निर्धारण किया गया है।

डॉ। आरपी सिंह, निदेशक उच्च शिक्षा