हाई कोर्ट ने कहा, अधियाचन के बाद खाली पद न भरे जाने पर प्रबन्ध समिति को अस्थायी नियुक्ति का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16 (11) के तहत आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक प्रबन्ध समिति को 11 माह के लिए विहित प्रक्रिया के तहत तदर्थ/अस्थायी तौर पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार है और नियुक्त अध्यापक को वेतन पाने का अधिकार है। ऐसी नियुक्ति 11 माह के बीच नियमित नियुक्ति नहीं हो पाती तो प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर 11 माह के लिए नियुक्ति अध्यापक की अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है। कोर्ट जिलाविद्यालय निरीक्षक जौनपुर को निर्देश दिया है कि वह आदर्श इंटर कालेज इटाया, जौनपुर में तदर्थ अध्यापक याची की नियुक्ति के अनुमोदन व वेतन भुगतान के सम्बन्ध में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने सुशील कुमार यादव व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका

कॉलेज में विज्ञान एवं समाज शास्त्र के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति के कारण दो पद खाली हुए

प्रबन्ध समिति ने नियमित नियुक्ति का अधियाचन किया, किन्तु चयन बोर्ड ने नाम नहीं भेजे

इसके बाद प्रबन्ध समिति ने विज्ञापन देकर नियुक्ति आवेदन मांगे

जिसमें याची की नियुक्ति तदर्थ रूप में की गयी और 11 जुलाई 17 को अनुमोदन न देने तथा वेतन भुगतान न करने पर याचिका दाखिल की।

याची का कहना था कि इंटरमीडिएट एक्ट के तहत प्रबन्ध समिति को पद खाली रहने की दशा में अस्थायी नियुक्ति का अधिकार है

नियुक्त अध्यापक को वेतन पाने का अधिकार है। सरकारी वकील का कहना था कि नियुक्ति केवल ग्यारह माह के लिए ही की जा सकती है। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।