-शहर विकास मंत्रालय के सचिव को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

ALLAHABAD:

हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय अधिकरण की पीठ के लिए भवन निर्माण में देरी पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने भारत सरकार के शहर विकास मंत्रालय के सचिव को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अतिरिक्त समय दिया है। अधिकरण के रजिस्ट्रार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आरके कक्कड़ की खण्डपीठ ने मे। ओम शिव ट्रेडर्स की याचिका पर दिया है। रजिस्ट्रार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दो सदस्यों की नियुक्ति की गयी है जो इलाहाबाद में अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं। कुल 6005 मुकदमे विचाराधीन हैं। पांच हजार से अधिक मुकदमे खण्डपीठ द्वारा सुने जायेंगे। शेष एक हजार से अधिक मामले एकल पीठ द्वारा सुने जायेंगे।

नहीं मिल सकी जानकारी

कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या सिविल लाइन्स एमजी मार्ग स्थित प्लाट सं। 34ए पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जवाब न मिलने के कारण भवन निर्माण प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी नहीं मिल सकी। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी सिंह, रजिस्ट्रार के अधिवक्ता रमेश चन्द्र शुक्ल व भारत सरकार के अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी ने पक्ष रखा।