PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष दिलदार नगर तहसील जमानिया गाजीपुर के कार्यो की जांच करने का आदेश जिलाधिकारी गाजीपुर को दिया है। गीता देवी की जनहित याचिका पर यह आदेश मुख्य चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सीडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है।

याचिका में कहा गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जनता के धन से फर्जी नियुक्तियां और अवैध काम करा रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि वह जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच कर उचित आदेश पारित करें। कोर्ट के आदेश पर डीएम न जांच की मगर उन्होंने मात्र कुछ बिन्दुओं पर ही जांच कर आदेश पारित कर दिया। जबकि कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जांच अभी भी बाकी है। इस पर कोर्ट ने डीएम गाजीपुर को 31 मई 2019 तक शेष बिन्दुओं पर भी जांच पूरी करने का आदेश दिया है।