इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने विधायक राजू पाल हत्याकांड की सीबीआइ जांच कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर सीधे हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश के समक्ष याची अर्जी दाखिल करे और न्यायालय याची के द्वारा पेश किए गए आधारों व साक्ष्यों पर निर्णय लेते हुए निष्पक्ष जांच के संबंध में उचित आदेश पारित करे। यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन व शशिकांत की खण्डपीठ ने विधायक श्रीमती पूजा पाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।