ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग के नियमित हुए पार्ट टाइम ट्यूबवेल आपरेटरों की वरिष्ठता सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस सूची के आधार पर भविष्य में किसी की प्रोन्नति भी न की जाए। कोर्ट ने सिंचाई विभाग सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है तथा ट्यूबवेल आपरेटरों रमेश चंद्र, रतन लाल, राम कृष्ण, राधेश्याम व सुभाष चंद्र को नोटिस जारी की है। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने एटा जिले के ट्यूबवेल आपरेटर गणेश कुमार व दो अन्य की याचिका पर दिया है।

जस्टिस के पिता की अस्थियां विसर्जित

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने पिता सुरेश चन्द्र अग्रवाल की अस्थियो को सोमवार को संगम में विसर्जित किया। जस्टिस फिरोजाबाद से सड़क मार्ग से परिवार सहित इलाहाबाद आये। अस्थि कलश थोड़ी देर के लिए त्रिवेणी बांध स्थित जल निगम के अतिथि गृह में रखा गया। जहां न्यायमूर्तियो, अधिवक्ताओं, स्टाफ व साथ आये परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी।