कडीआईजी पुलिस मुख्यालय अशोक कुमार को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीआईजी पुलिस (स्थापना) मुख्यालय इलाहाबाद अशोक कुमार को अवमानना नोटिस जारी की है और कोर्ट आदेश का जानबूझकर पालन न करने का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि स्पष्टीकरण 3 हफ्ते में दाखिल नहीं होता तो डीआईजी अगली सुनवाई की तिथि 7 सितम्बर की कोर्ट में हाजिर हों।

दो माह में तय करें मामला

विपक्षी पर याचीगण हेड कांस्टेबल की उपनिरीक्षक पद पर प्रोन्नति की मांग में दाखिल प्रत्यावेदन दो माह में निर्णीत करने के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली ने महेश सिंह व रामदरश की अवमानना याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता भरत सिंह पाल व मनी योगेश त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना है कि वे विभागीय प्रोन्नति की पात्रता रखते है। किन्तु उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने डीआईजी को 2 माह में प्रत्यावेदन तय करने का आदेश दिया था जिसका पालन न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।