हाई कोर्ट ने माना फ्रॉड, मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

फ्रॉड वकील को दो महीने की मोहलत, फिर मुकदमा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील के नाम, पंजीकरण व एडवोकेट रोल पर वकालत कर रहे बांदा के जितेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपी को दो माह का समय दिया है ताकि वह आदेश के खिलाफ विधिक अनुतोष प्राप्त कर सके। कोर्ट ने महानिबन्धक को निर्देश दिया है कि वह दो माह बीतते ही कोई रोक न होने की दशा में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्राथमिकी दर्ज कराये।

एक हजार मुकदमे दाखिल किये

जितेन्द्र कुमार सिंह नाम के वकील का एडवोकेट रोल व बार कौंसिल के पंजीकरण संख्या के आधार पर आरोपी जितेन्द्र कुमार सिंह ने एक हजार एक से अधिक मुकदमे हाई कोर्ट में दाखिल किये। उसे यह मालूम था कि वह दूसरे वकील का पंजीकरण व एडवोकेट रोल इस्तेमाल कर रहा है। फाइल कवर व वकालतनामे पर भी उसने दूसरे का नम्बर व पता छपवाया है। कोर्ट ने अपीलार्थी राम गोपाल को नोटिस जारी कर एक माह में अपना दूसरा वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

दाखिल हुई विस्तृत जांच रिपोर्ट

यह आदेश जस्टिस विपिन सिन्हा तथा इफाकत अली खान की खण्डपीठ ने राम गोपाल की लीव टु अपील अर्जी पर दिया है। मालूम हो कि 29 अगस्त 18 को जब अर्जी पर बहस शुरू हुई तो अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट में आपत्ति की कि उन्होंने यह मुकदमा दाखिल नहीं किया है और इस केस में उनके रोल का इस्तेमाल किया गया है। बहस कर रहे जितेन्द्र कुमार सिंह ने पहले तो गुमराह करने की कोशिश की और बार कौंसिल द्वारा जारी अपना परिचय पत्र दिखाया किन्तु बाद में स्वीकार किया कि उसके पास रोल नहीं है। कोर्ट ने उसके वकालत करने पर रोक लगाते हुए महानिबन्धक को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। विशेष कार्याधिकारी शेषमणि ने विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें आरोपी के सम्बन्ध में कई खुलासे हुए।

सील कवर रिपोर्ट महानिबंधक के हवाले

सील कबर में पेश रिपोर्ट को कोर्ट ने पत्रावली के साथ सील कवर में महानिबन्धक को सुपुर्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना एडवोकेट रोल के कोई हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। बिना अनुमति दूसरे के रोल पर वकालत करना कोर्ट को धोखा देना है। अपराध है। दूसरे वकील के नाम, रोल पर वकालत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और दो माह बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।