रिटायर दरोगा की हत्या प्रकरण में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बैक फुट पर पुलिस

दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू, आरोपियों की जमानत होगी निरस्त

कोर्ट ने अवैध मकान को पूरी तरह से ध्वस्त करने का दिया आदेश

रसूलाबाद में रिटायर दरोगा को पीट-पीटकर मौत की नींद सुला देने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विवेचना कर रहे दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गयी है। दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गयी है। कोर्ट ने विवेचक को आदेश दिया है कि वह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि मोटिव को भी जांच का हिस्सा बनावें।

पुलिस दाखिल करेगी जमानत निरस्तीकरण अर्जी

बता दें कि करीब एक महीना पहले शिवकुटी थाना क्षेत्र के रसूलाबाद इलाके में रिटायर्ड दरोगा की दिनदहाड़े पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना में इलाके का ही एक हिस्ट्रीशीटर इनवाल्व था। सीसीटीवी फुटेज से सम्पूर्ण घटनाक्रम सामने आ गया था। इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान ले लिया था और मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। हाई कोर्ट की सख्ती का ही परिणाम था कि पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद केस की विवेचना शुरू हुई तो खेल हो गया। विवेचक दरोगा ने चश्मदीद गवाहो का बयान दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया। कोर्ट में गम्भीर धाराओ को दर्ज किये बगैर रिमाण्ड मांगी, जिससे आरोपियों को जमानत मिल गयी और जमानत निरस्त कराने के कदम नहीं उठाये। इस पर बुधवार को कोर्ट ने केस कमजोर करने जैसी गंभीर टिप्पणी करते हुए विवेचना अधिकारी को हटाने का आदेश देते हुए उसका तबादला रिमोट एरिया में करने का आदेश दे दिया था। कोर्ट ने विवेचना सीनियर ऑफिसर से कराने का आदेश देते हुए एसएसपी को कोर्ट में तलब कर लिया था।

चीफ जस्टिस की बेंच कर रही सुनवाई

मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ कर रही है। गुरुवार को राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विवेचना कर रहे दरोगा को हटाकर पुलिस लाइन में सम्बद्ध कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गयी है। हत्यारोपियों की जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की जा रही है।

आंशिक नहीं पूरा गिरायें

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता ने बताया कि घटना की जड़ अवैध मकान को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने अवैध मकान को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने एसपी क्राइम ब्रांच को कहा कि वह हत्या के मोटिव की भी छानबीन करें। हर सम्भव एंगिल से घटना की जांच की जाय और हत्या के अपराधी बचने न पायें।