फेल सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देकर परिणाम घोषित करने का निर्देश

हाई कोर्ट ने कहा, तीन हफ्ते में सीबीएससी बोर्ड करे कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूजीसी की राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा 2018 (नीट) के शिक्षा विषय के प्रश्न संख्या 30 को रद कर इस विषय के असफल सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देकर नये सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीबीएस बोर्ड को यह प्रक्रिया को तीन हफ्ते में पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कट ऑफ अंक तय कर संशोधित परिणाम में इससे अधिक अंक पाने वालो को चयनित किया जाय। कोर्ट ने कहा है कि इस कार्यवाही का पहले से चयनित अभ्यर्थियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आदेश जस्टिस संगीता चन्द्रा ने माधवेश कुमार तिवारी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विभुराय ने बहस की।

8 जुलाई को हुई थी परीक्षा

नीट 2018 की परीक्षा 8 जुलाई 18 को सीबीएससी बोर्ड ने आयोजित करायी थी

24 जुलाई 18 को ओएमआर सीट अपलोड हुई और आपत्ति मंागी गयी

याची को 50.67 अंक प्राप्त हुए जबकि कट ऑफ मार्क 51.33 अंक है

बोर्ड ने प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प सही माना है जबकि याची ने सी विकल्प सही मानते हुए उत्तर दिया

कोर्ट ने विशेष कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें दो विकल्प सही माने गये

कोर्ट ने ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलो का हवाला देते हुए कहा कि यदि प्रश्न के कई विकल्प सही हैं तो प्रश्न रद कर सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देकर परिणाम घोषित हो।

कुछ पहले से चयनित अभ्यर्थियों के अलावा असफल अभ्यर्थियों को अंक देकर परिणाम घोषित किया जाय ताकि कट ऑफ से अधिक अंक पाने वालो का चयन हो सके

सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि सफल व चयनित अभ्यर्थियों पर इस कार्यवाही का असर नहीं पड़ेगा