तहसील लोनी में 11 जनवरी तक उपनिबंधक की तैनाती का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गाजियाबाद की सदर तहसील को विभाजित कर 2014 में बनी लोनी तहसील में 11 जनवरी तक उपनिबंधक की तैनाती करने का निर्देश दिया है। तहसील में मूलभूत सुविधाओं के आभाव के कारण उपनिबन्धकों की तैनाती नही हो पा रही है। सरकार ने उपनिबंधक के दो पद स्वीकृत कर दिए हैं। कोर्ट ने 11 जनवरी को राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है।

तैनाती को दी जा चुकी है मंजूरी

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रवीन्द्र कुमार बंसल की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि तहसील बने चार साल बीत चुके हैं। अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी भी दी जा चुकी है। स्टाफ व अन्य सुविधाएं मुहैया न कराने के कारण अधिकारियो की तैनाती नही की जा रही है। जिसके चलते तहसील के लोगो के बैनामे आदि जरूरी कार्य रुके हुए हैं। तहसील को राजस्व की हानि हो रही है। नागरिको की परेशानी को देखते हुए अपनिबन्धको की तैनाती की जाए। याचिका की सुनवाई 11 जनवरी 2019 को होगी। कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार इस दौरान अधिकारियो की मूलभूत सुविधाओं सहित तैनाती कर देगी।