इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया निर्देश

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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की कनिष्ठ सहायक परीक्षा से पहले ट्रिपल सी कर चुके अभ्यर्थियों के चयन पर विचार करने का निर्देश दिया है। इन्हें प्रमाणपत्र 2017 में जारी किया गया था। आयोग ने विज्ञापन पर आवेदन जमा करते समय ट्रिपल सी प्रमाणपत्र न होने के आधार पर चयन करने से इंकार कर दिया था। जिसे चुनौती दी गयी थी।

सवा साल बाद दिया सर्टिफिकेट

यह आदेश जस्टिस भारती सप्रू तथा जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने धीरेंद्र कुमार सिंह की विशेष अपील पर दिया है। याची के अधिवक्ता बिभू राय ने कोर्ट को बताया कि चूंकि याची ने ट्रिपल सी की परीक्षा 15 मार्च 2014 को पास की थी जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11-3-16 से बहुत पहले है। पास होने का सर्टिफिकेट डोएक सोसाएटी द्वारा 7 मई 2017 को जारी किया गया था। जिसमे याची का कोई दोष नहीं था। एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। जिसे अपील में चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने याची को को विधि अनुसार सम्मलित करने का आदेश उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को दिया है।