तीन माह में आदेश पारित करने का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज को यादगारे हुसैनी इंटर कॉलेज के अल्पसंख्यक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों के खाल 7 पदों को भरने के अनुमोदन पर नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है और नियुक्ति अनुमोदन देने से इन्कार करने के निरीक्षक व क्षेत्रीय कमेटी के आदेशों को रद कर दिया है।

पद घटाने का अधिकार सरकार को

कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार ने कालेज में पद सृजित किये हैं तो वही घटा सकती है। बिना पद संख्या घटाये इस आधार पर खाली पदों को भरने से नहीं रोका जा सकता कि छात्र संख्या घट गयी है। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अध्यापक व स्टाफ के कुल 37 पद हैं जिसमें से 17 पद अध्यापक के स्वीकृत हैं। 8 पद खाली है तो समिति ने 7 पदों की भर्ती की। कोर्ट ने धारा 16 एफएफ (4) का पालन किया जाय और नियुक्ति अनुमोदन पर नियमानुसार तीन माह में आदेश पारित किया जाय।