भर्ती के बीच में उत्तीर्ण प्रतिशत बदलने की वैधता को दी गई है चुनौती

भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल के बाद बदली गई थी कटऑफ मेरिट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वायु सेना में एयरमैन भर्ती प्रक्रिया की कटऑफ मेरिट में बदलाव की वैधता की चुनौती याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 11 जनवरी होगी।

यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने विपिन कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता आशीष सिंह का कहना है कि पहले चरण की परीक्षा परिणाम के बाद कटऑफ अंक एक्स ग्रुप में 38 और वाई ग्रुप में 36 रखा गया। दूसरे चरण की परीक्षा में याचियों को शामिल किया गया। मेडिकल के बाद अंतिम परिणाम के समय एक्स ग्रुप का कटऑफ 42 और वाई का 38 कर दिया गया। जो मनमाना और गलत है। इसे ही याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।