इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की डेट बढ़ाएं

क्वालीफाई सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से मौका देने का भी आप्शन

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PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तीन विवादित प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर को देखते हुए या तो सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाय या फिर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी जाय तथा पुनरीक्षित परिणाम जारी करें।

12 को घोषित हुआ था परिणाम

टीईटी 2018 के कई प्रश्नों के आंसर को लेकर शुरू हुए विवाद की सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने हिमांशु गंगवार व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता सीमान्त सिंह ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 नवम्बर 2018 को हुई थी। 12 दिसम्बर 2018 को इसका परिणाम घोषित किया गया। प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तर कुंजी में 14 प्रश्नों पर विवाद था। इस पर अनेक याचिका दाखिल की गयी। प्रश्न संख्या 66 पर कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामसेवक दूबे से विशेषज्ञ राय मांगी। उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि जारी उत्तर कुंजी का जवाब सही है। अदालत ने इसके अलावा उर्दू के एक प्रश्न को गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को एक अंक समान रूप से देने को कहा है। इसी प्रकार से सी-सीरिज का प्रश्न संख्या 38 व 59 को भी गलत माना तथा सभी को समान अंक देने को कहा है। न्यायालय ने इसके साथ ही सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।