पुलिस के आईटी एक्ट की शिकायत नोटिस न लिये जाने पर कोर्ट ने किया कमेंट

मोबाइल फोन हैकिंग मामले में एसएसपी को कदम उठाने का निर्देश

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लोगों के निजता के अधिकार व वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण करके ही कानून व्यवस्था कायम रखने के कदम उठाये जाय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कमेंट मोबाइल हैकिंग की शिकायत पर कोई कार्रवाई न किये जाने को लेकर दाखिल याचिका पर किया है और एसपी क्राइम ब्रान्च प्रयागराज को मोबाइल फोन हैकिंग की शिकायत पर बिना देरी किये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को एसएसपी के समक्ष अपनी शिकायत करने की छूट दी है।

आठ महीने बाद भी कार्रवाई नहीं

यह आदेश जस्टिस केएन बाजपेयी तथा इफाकत अली खान की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता नियाज अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बहस की। इनका कहना था कि याची कम्प्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा है। उसके मोबाइल फोन को हैक किये जाने की शिकायत क्राइम ब्रांच साइबर सेल प्रयागराज से की गयी। 5 जून 18 को पंजीकृत डाक भी भेजा किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। याची के वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं निजता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी को याची की शिकायत पर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। आइटी एक्ट के तहत ऐसे अपराध में 3 साल की सजा व जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकती है।