-हाईकोर्ट ने खड़ा किया सवाल, मनुष्यों व जानवरों के लिए घातक है पेट्स से फैलने वाली बीमारी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेट्स (पालतू डॉगग) से फैलने वाली कैनिन डिस्टेम्पर वायरस (सीडीवाई) जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रमाणपत्रों के बिना आयोजित होने वाले डॉग शो पर चिंता प्रकट की है। कहा है कि यह घातक बीमारी जानवरों के साथ मनुष्यों के जीवन के लिए घातक है। कोर्ट ने 10 जनवरी 2014 को जारी सर्कुलर का कड़ाई से पालन करने तथा अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निदेशक पशुपालन को निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 10 मई को होगी। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने डॉ। संदीप कुमार पॉल की याचिका पर दिया है।
याची का कहना
कैनिन डिस्टेम्पर वायरस पालतू डॉग से फैलने वाली जानलेवा बीमारी है
इस वायरस का फैलाव 32 किलोमीटर तक होता है
यह मनुष्यों सहित शेर व चीते के लिए जानलेवा बीमारी है
वायरस फ्री होने के प्रमाणपत्र के बगैर डॉग शो करने पर रोक का सर्कुलर जारी है
सर्कुलर पर अमल नहीं किया जा रहा है
डॉग शो में देश-विदेश से आने वाले पपी शामिल होते हैं
बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के शो आयोजित किये जा रहे हैं।
वायरस से इटावा लॉयन सफारी पार्क में 11 शेरों की मौत हो चुकी है।
दुधवा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी मौतों की रिपोर्ट है।
गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात में पिछले वर्ष 37 शेरों की मौत हो गई।
कोर्ट ने डायरेक्टर पशुपालन से पूछा
सर्कुलर लागू करने के क्या कदम उठाये हैं
सर्कुलर का पालन किये बगैर प्रदेश में कैसे डॉग शो हो रहे हैं
सर्कुलर के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करें
10 मई तक अनुपालन रिपोर्ट नहीं आयी तो निदेशक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी