देवरिया शेल्टर होम कांड के खुलासे के बाद से रखी गयी हैं गुप्त स्थान पर

कथित पति उस्मान अली ने एक लड़की को पत्नी बता स्वतंत्र करने की मांग में दाखिल की याचिका, सुनवाई 27 को

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इलाहाबाद हाईकार्ट ने देवरिया सेल्टर होम की दो पीडि़त ह्विसिल ब्लोअर लड़कियों को 27 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश के चेम्बर में पेश करने का निर्देश दिया है। मुंबई के उस्मान अली ने एक लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अभिरक्षा की मांग की है। दूसरी लड़की के परिवार में हुई घटना को लेकर उसे घर जाने की छूट देने की एसएसपी प्रयागराज की रिपोर्ट पर पेश किये जाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सम्भव हो तो पीडि़ता तृतीय की मां को भी कोर्ट में लाया जाय।

मिलने की छूट नहीं तो सम्पर्क कैसे किया

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खण्डपीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि संयुक्त निबन्धक, न्यायिक गोपनीयता के मार्फत पीडि़ता को पेश करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जानना चाहा कि जब पीडि़ता को कोर्ट के आदेश पर गोपनीय स्थान पर रखा गया है बिना कोर्ट की अनुमति के किसी को उनसे मिलने की छूट नही है तो याची ने कैसे सम्पर्क किया और कब निकाह किया, जिससे वह पीडि़ता को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहा है।

धर्म परिवर्तन के बिना निकाह कैसे

यह भी सवाल उठा कि धर्म परिवर्तन किये बगैर पीडि़ता से कैसे निकाह किया गया। कोर्ट ने इससे पहले उस्मान अली की पारिवारिक स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी थी। उस्मान अली ने बालिग पत्नी की निरुद्धि को अवैध बताते हुए उसे स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की है और मांग की है कि पीडि़ता को कोर्ट में तलब कर उसकी मर्जी देखी जाय और उसे उसकी इच्छानुसार अपने पति के साथ जाने की छूट दी जाय।

26 लड़कियां की गई थीं रिकवर

बता दें कि देवरिया सेल्टर होम की चार लड़कियों ने पुलिस को होम के बाहर ले जाकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी के पत्र पर जनहित याचिका कायम कर कोर्ट ने दोषियों को न बख्शने का आदेश दिया। सरकार ने एसआईटी जांच बैठायी है। कई पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की गयी है। 26 लड़कियों की बरामदगी कर उन्हें सुरक्षित किया गया है। ह्विसिल ब्लोअर को कोर्ट ने इलाहाबाद वाराणसी में गुप्त सेल्टर होम में रखा है। उन्ही में से दो को पेश किया जाना है।