परीक्षा से बाहर हुआ प्रतियोगी तो पहुंचा कोर्ट, मुख्य डॉक महाप्रबन्धक पर 25 हजार रुपये का हर्जाना

prayagraj@inext.co.in

गलती डाक विभाग ने की और खामियाजा अभ्यर्थि को भुगतना पड़ गया. उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति ही नहीं मिली. इस पर उसने रिट दाखिल की तो हाई कोर्ट सख्त हो उठा. कोर्ट ने ज्युडिशियल सर्विसेज में डॉक देरी से पहुंचाने पर मुख्य डॉक महाप्रबंधक लखनऊ को 25 हजार रुपये हर्जाना 2 हफ्ते में याची को देने तथा एक माह में हलफनामो के जरिये कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है.

लोक सेवा आयोग भी बनाए पॉलिसी

कोर्ट ने डॉक विभाग की लापरवाही के चलते डॉक भेजने में देरी के लिए निर्धारित मुआवजा एक हजार बढ़ाये जाने का कानून में बदलाव करने का भी निर्देश दिया है. साथ ही लोक सेवा आयोग को भी सलाह दी है कि वह समय से भेजी गयी डॉक यदि कुछ दिन की देरी से प्राप्त होती है तो देरी को माफ करने के विवेकाधिकार प्रयोग करने का नियम बनाये ताकि डॉक विभाग की गलती का खामियाजा मेधावी अभ्यर्थी को न भुगतना पड़े. कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को देरी से पहुंची डॉक स्वीकार कर परिणाम घोषित करने का निर्देश जारी करने के यह कहते हुए इन्कार कर दिया है कि डॉक विभाग पत्र भेजने वाले का एजेन्ट होता है. एजेन्ट की गलती के लिए डॉक पाने वाले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. याची की डॉक एक दिन बाद पहुंचने के कारण आयोग ने अस्वीकार कर दिया था. जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी थी.

दो जजों की बेंच का फैसला

यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल तथा एसडी सिंह की खण्डपीठ ने हापुड़ की सेतु सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. याची ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) उप्र न्यायिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन फार्म भेजा और हार्ड कापी डॉक से 18 जनवरी 19 को हापुड़ से भेजा. जिसे 28 जनवरी 19 तक आयोग में पहुंच जाना था किंतु वह 29 जनवरी को 11 बजे आयोग को मिला. जिसकी वजह से वह परीक्षा में नहीं बैठ सकी. याची का कहना था कि 2-3 दिन देरी से पहुंची डॉक स्वीकार की जानी चाहिए. इसमें याची की कोई गलती नहीं है. कोर्ट में पोस्टमास्टर जनरल पोस्ट आफिस इलाहाबाद सुवेन्द्र स्वैन ने हलफनामा दाखिल कर डॉक का ब्योरा दिया. कोर्ट ने न्यायिक निर्णयों पर विचार करते हुए कहा कि डॉक विभाग की गलती पर याची को मुआवजा पाने का हक है और दो हफ्ते में 25 हजार रुपये याची को दिये जाने का आदेश दिया है.