कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा, तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

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41610 सिपाही भर्ती में दाखिल विशेष अपील पर हाईकोर्ट पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या व्हाइटनर लगाने वाले 4429 अभ्यर्थियों को विज्ञापित 41610 पदों के सापेक्ष समायोजित किया गया है या फिर इनको 3295 रिक्त बचे पदों के सापेक्ष. कोर्ट ने इस मुद्दे पर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. प्रमोद कुमार सिंह और अन्य की विशेष अपील पर जस्टिस पंकज मित्तल और एसडी सिंह की पीठ सुनवाई कर रही है.

अधिवक्ता का तर्क

41610 सिपाही भर्ती में अंतिम चयन के बाद विशेष आरक्षित कोटे की 2312 सीटें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गई

सामान्य वर्ग की 982 सीटों पर चयन नहीं हो पाया

इन सभी सीटों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया गया

इसे उपेंद्र तोमर व अन्य की याचिका में चुनौती दी गई.

कोर्ट का निर्देश

क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया

बचे हुए पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाय

पुलिस भर्ती बोर्ड का कदम

8678 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु बुलाया.

इसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि बोर्ड ने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक संख्या में बुलाया है.

कोर्ट के पूछने पर सचिव भर्ती बोर्ड ने बताया कि बचे हुए पदों को व्हाइटनर लगाने वाले 4429 अभ्यर्थियों में समायोजित कर दिया है.

कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी जिसके खिलाफ अब विशेष अपील दाखिल की गई है.