इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 450 लाख रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी चन्द्र नगर, गाजियाबाद के व्यवसायी ज्वेल लाइन के डायरेक्टर दीपक चनना की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने याची को 5 लाख रुपये प्रतिमाह कुल एक करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत स्वत: निरस्त हो जायेगी.

बेची जमीन को बंधक रखकर ली थी कैश क्रेडिट

यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने दिया है. सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा. इनका कहना है कि भूषण चौधरी व दीपक चनाना ने पीएनबी नई दिल्ली से कैश क्रेडिट ली और धर्मपाल सिंह बुमराह व दारा सिंह बुमराह की भू सम्पत्ति बंधक रखी. यह जमीन इन दोनों ने पहले ही 2009 में बेच दी थी. बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और आपराधिक षड़यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी. जिस पर हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गयी थी. याची का कहना था कि सह अभियुक्त भूषण चौधरी को एक करोड़ जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर हुई है. पैरिटी का लाभ देते हुए याची को भी जमानत पर रिहा किया जाये. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत मंजूर कर ली है.