PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित, दस्तावेज सत्यापन से वंचित सभी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को वंचित सभी अभ्यर्थियों शैक्षिक दस्तावेज सत्यापन का मौका देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा से हलफनामा मांगा है और पूछा है कि कितने लोग दस्तावेज सत्यापित करने से वंचित रह गए हैं.

सूचना न मिलने से कितने वंचित

कोर्ट ने पूछा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद सूचना न मिलने के कारण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज सत्यापित नही करा सके अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है. याचिका की सुनवाई 24 मई को होगी. यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने कानपुर नगर की लक्ष्मी देवी कीअवमानना याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता कैलाश प्रकाश पांडेय का कहना है कि याची शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुआ. शैक्षिक दस्तावेज पेश न करने के कारण उसे नियुक्ति नही दी गयी. याची समाज के गरीब तबके का है. उसके पास मोबाईल फोन, इंटरनेट नहीं है. गांव के किसी व्यक्ति का मोबाईल नम्बर फार्म में दिया था. इस कारण दस्तावेज सत्यापन की सूचना उसे नहीं मिली. अन्य माध्यम से भी उसे सूचित नही किया गया. कोर्ट ने याची के मामले में विचार का आदेश दिया था. जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी है.