अ5िारक्षा में मौत की घटनाओं पर मानवाधिकार आयोग का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के स5ाी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 6 माह का समय दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पुलिस उत्पीड़न से अ5िारक्षा में मौत की घटनाओं की निगरानी के लिए थानों में कैमरे लगाने की मांग में दा2िाल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।

1048 में लगाए जा चुके कैमरे

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी 5ाोसले तथा जस्टिस एमके गुप्ता की 2ांडपीठ ने महाराजगंज के विनय कुमार पांडेय की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर 5ारत सरकार के अधिवक्ता अरविंद गोस्वामी व राज्य सरकार के अपर मु2य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने पक्ष र2ा। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में स्थित 1525 पुलिस थानों में से 1048 थानों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। 477 थानों के लिए सरकार ने बजट जारी किया गया है। शीघ्र ही स5ाी थानों में कैमरे लग जायेंगे। याची अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने डीके वसु केस में थानों व पुलिस के लिए गाइड लाइन जारी की है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 5ाी राज्य सरकार को थानों में कैमरे लगाने का निर्देश दिया है जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।