नियुक्ति में आरक्षण नियम सही से लागू न करने के खिलाफ दाखिल है याचिका

हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 1319 पदों पर नियुक्ति में आरक्षण नियम सही तरीके से लागू नहीं करने पर कोल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी रिकार्ड और याची का कट ऑफ नंबर भी मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। विजय आनंद और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह सुनवाई कर रहे हैं।

मानक से अधिक कैंडीडेट बुला लिए

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न ब्रांचों में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों हेतु विज्ञापन जारी किया था। याची ने लीगल ब्रांच के लिए आवेदन किया था। वह शारीरिक अक्षम श्रेणी का अभ्यर्थी है। उसे 104 नंबर मिले। इंटरव्यू 10 नंबर था। इंटरव्यू में कुल पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। मगर इससे अधिक को बुला लिया गया। याची को यदि साक्षात्कार में चार अंक भी मिलते तो उसके 108 अंक हो जाते। मगर आरक्षण नियम का सही पालन नहीं होने से याची का चयन विकलांग कोटे में नहीं हो सका। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के सभी रिकार्ड तलब करते हुए जवाब तलब किया है। याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।