ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोक पद खुली प्रतियोगिता से भरे जाने चाहिए। ऐसे कार्यरत कर्मियों को नियमित कर सीधी भर्ती पर वरीयता नहीं दी जा सकती जिन्हें बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खगेश कुमार केस के फैसले के तहत रजिस्ट्रेशन क्लर्क पद पर कार्यरत दैनिक कर्मियों की नियमित किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दैनिक कर्मी को नियमित नियुक्ति होने तक कार्य करने देने का आदेश देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी ने अविनाश चन्द्र की याचिका पर दिया है।