नैनी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई 5ाूमि से हटाए गए थे अतिक्रमण

आवास देने के लिए इलाहाबाद के डीएम को आठ ह3ते में निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्रिवेणी स्ट्र1चरल्स लिमिटेड नैनी की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई जमीन से हटाए गए लोगों को राज्य सरकार की आवास योजना में आवास देने का इलाहाबाद के डीएम को निर्देश दिया है। इन पीडि़तों के मकान अतिक्रमण हटाओ अ5िायान में ध्वस्त कर दिए गए थे।

सड़क पर आ गए हैं 45 परिवार

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी 5ाोंसले तथा जस्टिस एमके गुप्ता की 2ांडपीठ ने यमुनापार विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष 5ागवती प्रसाद पांडेय व अन्य की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने बहस की। राज्य सरकार के अपर मु2य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बताया कि नियमानुसार यदि अर्जी दी जाती है तो सहानु5ाूति पूर्वक विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी आठ ह3ते में याचियों की अर्जी पर निर्णय लें। याची का कहना है कि इलाहाबाद में काशीराम आवास योजना और इंदिरा आवास योजना में आवासीय 3लैट तैयार हैं। 3लैट सात साल से 2ाली पड़े हैं। किसी को आवंटित नहीं किया गया है। बताया कि जमीन से 45 घरों को ढहाया गया है, बेघर हुए लोगों को 2ाुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है।