हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद का चुनाव अब 1 दिसंबर को होगा। नामांकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। अब तक सदस्यता शुल्क जमा न कर पाने वाले अधिवक्ताओं को भी दो दिन का मौका दे दिया है। वह अब तीन नवंबर की शाम पांच बजे तक सदस्यता शुल्क जमा कर सकेंगे। वन बार वन वोट के मुद्दे पर घनश्याम दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस तरुण अग्रवाल, दिलीप गुप्ता और कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह आदेश दिया है।

 

फीस भरकर बनेंगे मतदाता

पीठ ने आदेश दिया है कि बढ़ाई गई तिथि तक शुल्क जमा करने वाले सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और वे वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। बता दें कि याचिका में कोर्ट के समक्ष संशोधन अर्जी दाखिल कर सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा, वीसी श्रीवास्तव आदि ने कोर्ट को बताया कि 26 नवंबर को नगर निगम का चुनाव होना है। इस स्थिति में बार का चुनाव 24 नवंबर को कराना मुमकिन नहीं है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने चुनाव तिथि को बढ़ा कर एक दिसंबर तक करने का आदेश दिया। सदस्यता शुल्क की तिथि बढ़ाते हुए कोर्ट ने अंतरिम कमेटी के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि तीन नवंबर को शाम पांच बजे बाद कोई भी रसीद न काटी जाए। इसके बाद मतदाता सूची को संशोधित कर उन सदस्यों का नाम शामिल किया जाए जिन्होंने 31 अगस्त 2017 तक अपना चंदा जमा कर दिया है। मगर यह सूची वन बार वन वोट का विरन्च करने वाले 1058 सदस्यों के बीच ही होगी।

 

बार चुनाव की तिथियां

10 नवंबर से 13 नवंबर तक नामांकन होगा

14 नवंबर को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे

15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी

16 को वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी

एक दिसंबर को मतदान सुबह 10 से शाम पांच बजे तक होगा। इसके बाद मतों की गिनती होगी और अंतिम परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी।