हाई कोर्ट ने कहा कार्रवाई करें, सहारनपुर की चीनी मिल पर सरकार ने शुरू की कार्यवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्रिवेणी स्ट्र1चरल्स एण्ड इंडस्ट्रियल बेचने के मामले में राज्य सरकार की कार्यवाही पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। कोर्ट ने ही मु2य सचिव से पूछा था कि चीनी मिल के 2िालाफ 1या सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार नही है। इस आदेश पर सुप्रीमकोर्ट में हस्तक्षेप न होने के बाद मु2य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने चीनी मिल को लाइसेंस निरस्त करने की कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है। क6पनी के वकील ने कोर्ट द्वारा फर्जी आदेश में क6पनी की 5ाूमिका न होने के बावजूद की जा रही कार्यवाही आदेश को वापस लेने व जनहित याचिका 2ारिज करने की मांग की गयी। कोर्ट ने याचिका को जनवरी के दूसरे ह3ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

फर्जी आदेश बनवाने वाले वकील की हो चुकी है मौत

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा राजीव जोशी की 2ाण्डपीठ ने रामपाल सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिव1ता बीएन सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि जिला जज के फर्जी आदेश के सहारे क6पनी ने करोड़ों की सरकारी लेबी की चीनी बेच डाली। जांच में कहा गया कि जिस वकील ने फर्जी आदेश दिया था उसकी मौत हो गयी है। कोर्ट ने प्रमु2ा सचिव चीनी उद्योग से पूछा था कि चीनी मिल पर कार्यवाही 1यों नहीं की जा रही है, तो उन्हों कहा कि राज्य सरकार ने टै1स ले लिया है और चीनी पर नियंत्रण केन्द्र सरकार का है। राज्य सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार नही है। इस पर कोर्ट ने मु2य सचिव से पूछा था कि 1या सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दा2िाल की, जिसे कोर्ट ने 2ारिज करते हुए काईकोर्ट में हलफनामा दा2िाल करने का एक ह3ते का समय दिया, जिस पर मु2य सचिव ने चीनी मिल के 2िालाफ कार्यवाही की है, मिल की तरफ से कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति की गयी।