नोशनल प्रोन्नति सहित सभी लाभ सात फीसद ब्याज समेत देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूर संचार विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के मामले में विभागीय अधिकारी पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने पीडि़त कर्मचारी को नोशनल प्रोन्नति देने, वेतन के अंतर का भुगतान और अवकाश प्राप्ति के सभी लाभ सात प्रतिशत ब्याज समेत देने का निर्देश दिया है। कर्मचारी एन राम की याचिका पर जस्टिस भारती सप्रू और सिद्धार्थ की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

याची का कहना था कि उसे एलटीसी का बिल गलत तरीके से भुगतान करवाने के आरोप लगाकर प्रताडि़त किया गया। उसकी पदोन्नति रोक दी गई और चार इंक्रीमेंट भी रोक दिए। याची 2004 में रिटायर हो गया। उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मुकदमा किया लेकिन, हार गया। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि याची का एलटीसी का टिकट जिसे फर्जी बताया जा रहा है उसे फर्जी साबित नहीं किया गया। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने निजी रंजिश के चलते याची को झूठे मामले में फंसा दिया। इसलिए उक्त अधिकारी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। यह राशि याची को दी जाएगी। इसके अलावा रोके गए सभी इंक्रीमेंट और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ सात फीसद वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का कोर्ट ने आदेश दिया है।