एसपी करेंगे निगरानी, छह हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करें

हापुड़ जिले के थाना बहादुरगढ़ में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के दर्ज आपराधिक मामले की विवेचना छह हफ्ते में पूरी करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि अपनी निगरानी में निष्पक्ष विवेचना कराएं।

गिरफ्तारी नहीं कर रही पुलिस

यह आदेश जस्टिस रमेश सिनहा और केपी सिंह की खंडपीठ ने राम भूल सिंह की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने कहा कि लड़की से छेड़खानी के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। एक अभियुक्त ही गिरफ्तार हो सका है। पुलिस ने पीडि़ता की मेडिकल जांच नहीं करायी। कहा कि पुलिस निष्पक्ष विवेचना भी नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक की निगरानी में विवेचना कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।