बकरीद पर पशु वधशाला खोलने की इजाजत देने से हाई कोर्ट ने किया इंकार

allahabad@inext.co.in ALLAHABAD: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौशाम्बी के मो। इमरान की बकरीद के अवसर पर जानवरों के वध की छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा अशोक कुमार की खंडपीठ ने दिया है।

लाइसेंसियों पर रोक नहीं

याचिका में कौशाम्बी के जिलाधिकारी ने पशुवधशाला में वध करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने मना कर दिया तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि देश संविधान व कानून से चलेगा किसी की आस्था से नहीं। आस्था के नाम पर पशु वध की मांग नहीं की जा सकती। मालूम हो कि पशुवध का दुकानदारों को सरकार ने लाइसेंस दिया है और अवैध पशुवध पर रोक लगा दी है। कानून के तहत मुर्गा आदि छोटे जानवर 20 तथा बकरी आदि बड़े जानवर 10 की संख्या में काटे जा सकते हैं। बड़े जानवरों को सरकारी वधशाला से ही काटे जाने की छूट है। अवैध वधशाला को बंद करने को लेकर संप्रदाय विशेष के लोगों में बेचैनी है।