डीएम की तरफ से जारी हुई है बेदखली की नोटिस

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 39 पीडी टण्डन रोड इलाहाबाद स्थित नजूल जमीन पर कनाड़ा में रह रही श्रीमती कुदसिया सैदुल्लाह को एक चौथाई जमीन फ्री होल्ड करने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, जिलाधिकारी की भूमि से याची की बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।

यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा जस्टिस अशोक कुमार की खण्डपीठ ने दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में हुआ समझौता लागू हो

याची का कहना था कि सुप्रीमकोर्ट में हुए समझौते के आधार पर जमीन का एक हिस्सा उसके पक्ष में फ्री होल्ड किया जाय और जमीन से वक्फ मुहम्मद हुसैन का नाम हटाया जाय। यह जमीन 29 कानपुर रोड व 39 पीडी टण्डन रोड पर दो एकड़ है। कोर्ट ने कहा है कि समझौते में सरकार पक्षकार नहीं थी। यह दो लाभार्थियों के बीच करार है याची केवल 25 फीसदी भवन के हकदार है। इसलिए एक चौथाई जमीन फ्री होल्ड करने की मांग भ्रमपूर्ण है। याची को प्रश्नगत जमीन में कोई अधिकार नही है। याची ने सरकार को जमीन फ्रीहोल्ड करने की अर्जी भी नहीं दी है और जमीन की लीज भी समाप्त हो गयी है। नवीनीकरण भी नही हुआ है। जिला कलेक्टर ने 12 जून 2012 को याचीगण को लीज खत्म होने के कारण जमीन खाली करने की नोटिस जारी की थी जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी, नोटिस में कोई अवैधानिकता नही है, याची कनाडा के स्थायी निवासी हैं। उनका जमीन पर भौतिक कब्जा भी नही माना जा सकता। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।