ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दयालबाग इंस्टीट्यूट आगरा की छात्रा से दुराचार के बाद नृशंस हत्या के आरोपी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के नाती उदय स्वरूप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस रमेश सिन्हा तथा डीके सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञानप्रकाश का कहना था कि याची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। आरोप है कि रसूख के दम पर उसने छात्रा के साथ दुराचार कर लैब में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतका के शरीर पर 12 घाव पाये गये हैं।