आठ जनवरी से सीआइएस प्रणाली से लैस होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के निर्देश पर उठाया कदम

स्टांप रिपोर्टिग विभाग में पेश होने के बाद वकीलों के लिए याचिका में कोई चेंज कर पाना 8 जनवरी से असंभव हो जाएगा। यह स्थिति आठ जनवरी से हाईकोर्ट में सीआइएस प्रणाली शुरू हो जाने के चलते आएगी। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के निर्देश के अनुपालन में इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गयी है।

त्रुटि है तभी लौटाएंगे याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचना तकनीकी क्रांति की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है। हाईकोर्ट में सीआइएस लगते ही स्टांप रिपोर्टिग विभाग में पेश होने के बाद याचिका में यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसे अधिवक्ता को वापस नहीं किया जाएगा। उसे रिपोर्टिग विभाग से सीधे पंजीकृत होने के लिए भेज दिया जाएगा। केवल वही याचिकाएं अधिवक्ताओं को वापस की जाएंगी जिनमें कोई त्रुटि होगी। जिससे कि त्रुटि को दुरुस्त कर याचिका को दाखिल किया जा सके। अभी तक दाखिले से पूर्व याचिका रिपोर्टिग के लिए दी जाती थी। अधिवक्ता अपनी सुविधा अनुसार याचिका दाखिल करते थे। सीआइएस प्रणाली लागू होने के बाद त्रुटि रहित याचिकाएं सीधे पंजीकरण के लिए स्वीकार कर ली जाएंगी।