यादव सिंह के सह आरोपित के गवाह बनने के बाद भी सीबीआइ कोर्ट ने खारिज की थी माफी अर्जी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के आरोपित यादव सिंह के चार्टर्ड एकाउंटेंट मोहन लाल राठी की याचिका स्वीकार करते हुए सीबीआइ कोर्ट को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा तथा डीके सिंह की खंडपीठ ने मोहन लाल राठी की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने फैसला कर लिया था सुरक्षित

सीबीआइ ने मोहन लाल राठी को गवाह बनाया है, इस आधार पर मोहन लाल राठी ने सीबीआइ कोर्ट में माफी की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट के आदेश को रद कर दिया है और नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है। याचिका पर सीबीआइ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा। कोर्ट ने लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने सह अभियुक्त को गवाह बनाने में छूट देने के मामले में नियमानुसार निर्णय लेने को कहा है। सीबीआइ कोर्ट के फैसले को कोर्ट ने सही नहीं माना।