ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्व विद्यालय की एलएलबी 2018 की 22 मई को होने वाली प्रवेश परीक्षा में फीस जमा करने पर याची को बैठने देने की अनुमति देने पर याचिका निस्तारित कर दी है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यदि याची आज 21 मई को प्रवेश भवन में शुल्क जमा कर रसीद डायरेक्टर प्रवेश को दिखायेगा तो जरूरी आदेश निर्गत कर दिये जाएंगे।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने सौरभ कुमार की याचिका पर अधिवक्ता राजकुमार सिंह को सुनकर पारित किया है। विश्वविद्यालय की तरफ से मनोज निगम ने पक्ष रखा। याची का कहना था कि उसने प्रवेश परीक्षा में फार्म भरा और फीस जमा की किन्तु प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय ने जमा फीस 350 रुपये 10 मई को वापस भी कर दिया। इस प्रकार कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि यदि याची फीस जमा करता है तो उसे प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी।