इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के नारा गांव में नई दिल्ली-हरिद्वार रेल मार्ग पर फ्लाईओवर बनाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 200 मीटर की दूरी पर पहले से ही ओवर ब्रिज हैं। जहां तक पहुंचने के लिए गांव से सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। यह गांव के लोगों के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे में एक अतिरित ओवर ब्रिज बनाने की मांग पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने हाजी सरफराज व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में रेल लाइन के नीचे अंडर ब्रिज बनाने पर रोक लगाने व ओवर ब्रिज बनाने की मांग की गई थी।