ALLAHABAD:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मर्जी के खिलाफ नारी निकेतन मेरठ में निरुद्ध सिमरन कौर को पांच जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व पुलिस को निर्देश दिया है कि वह निरुद्ध याची को कोर्ट में पेश करे। याची सिमरन कौर ने सोनू भाटी से शादी कर ली है। नाबालिग होने के कारण उसे नारी निकेतन में रखा गया है। यह आदेश जस्टिस बीके नारायण तथा राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है।

अखिलेश के खिलाफ सुनवाई तीन को

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा आवास छोड़ते समय सरकारी बंगले में किये गए नुकसान की जाच की मांग में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई 3 जुलाई को होगी। मेरठ के राहुल राणा व अन्य की याचिका की सुनवाई जस्टिस बीके नारायण तथा राजीव गुप्ता की खंण्डपीठ ने की। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार सरकारी विभागों के अलावा अन्य एजेंसी से कराये गये कामों की जांच कर नुकसान का पता लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

कार्रवाई पर रोक नहीं, सुनवाई होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोहना झूंसी में इलाहाबाद वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने प्राचीन काली मंदिर व शनिधाम के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका 4 जुलाई को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी तथा नीरज तिवारी की खण्डपीठ ने मंदिर की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। राजमार्ग चौड़ीकरण योजना के तहत सड़क 4 लेन की जा रही है। जमीन का अधिग्रहण 1969 में हो चुका है।