ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व एसएसपी आगरा शलभ माथुर और वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से कोर्ट आदेश के अनुपालन पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो 16 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हों। एसएसपी से आदेश अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

ब्याज के साथ भुगतान का आदेश

यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता ने सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की। याची का कहना है कि वह 2010 में सेवानिवृत्त हुआ। ग्रेच्युटी के भुगतान में अनावश्यक देरी पर याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। इस आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी। सरकारी वकील से कोर्ट ने जानकारी मांगी तो बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 28 मार्च 2018 को 1,30,011 रुपये का चेक याची को दिया गया है। याची अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति की और कहा कि याची को ऐसा कोई चेक नहीं मिला है। विभाग ने ही स्वयं ही कहा था कि 1, 45, 600 रुपये दिया जाना है। जबकि 1,31,011 रुपये का चेक दिए जाने की जानकारी दी जा रही है। वह भी याची को प्राप्त नहीं कराया गया है। याची अधिवक्ता की आपत्ति पर कोर्ट ने एसएसपी आगरा से आदेश के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।