-प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण के सरकारी फैसले के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा गया जवाब

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण के सरकारी फैसले के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिनेश कुमार सिंह व 21 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि यदि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में हैं, तो वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार उच्च प्राथमिक विद्यालय को दे दिए गए हैं। सरकार के इस आदेश से प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के अधिकार छीन लिए गए हैं। नियमावली में संशोधन किये बगैर शासनादेश से प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो के अधिकार नहीं छीने जा सकते। कोर्ट ने याचिका में उठाये गये मुद्दों को विचारणीय मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।