हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा

परिषदीय स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में 66655 को नियुक्ति दिए जाने का सरकारी दावा है लेकिन, इनमें करीब 500 अध्यापकों को नियुक्ति नहीं मिली है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 17 मार्च तक सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने अनिल कुमार और 474 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

15वें संशोधन को दी थी चुनौती

याची के अधिवक्ता का कहना है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही 15वें संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचीगण को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। 25 जुलाई 2017 को कोर्ट का फैसला आया। इसमें नियुक्ति पा चुके 66655 सहायक अध्यापकों की भर्ती को संरक्षित कर दिया। याचीगण इसी 66655 सहायक अध्यापकों में शामिल हैं। सभी को 17 दिसंबर 2016 को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है और छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन, याचियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। बेसिक शिक्षा सचिव सरकार को तीन बार पत्र लिखकर सूचित कर चुके हैं कि याचीगण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आच्छादित हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार निर्णय नहीं ले रही है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।