कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर दाखिल की गयी याचिका में मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू में सरकारी अधिसूचनाएं व परिपत्र जारी करने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका को सुनवाई के लिए 23 मार्च को पेश करने का आदेश दिया है।

आठ सप्ताह में लेना था फैसला

यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने यूपी यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष हकीम परवाज उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आठ हफ्ते में उर्दू भाषा में अधिसूचना आदि जारी करने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश की जानकारी होने के बावजूद मुख्य सचिव की ओर से निर्णय नहीं लिया गया। जिस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।