बीएचएस सोसायटी विवाद, 17.69 करोड़ के घपले की सीबीआई जांच की मांग में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्वायज व ग‌र्ल्स हाईस्कूल कालेज इलाहाबाद व विशप के बीच विवाद के चलते 17 करोड़ 69 लाख रुपये 2004 से 2018 तक कैश में निकाल लेने की सीबीआई जांच मांग में जनहित याचिका पर राज्य सरकार, विशप व बीएचएस के प्रधानाचार्य से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने सैय्यद अजहर हुसैन की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कालेज की सोसायटी का विवाद है। प्रधानाचार्य व अन्य लोगों की मिलीभगत से भारी धनराशि गलत तरीके से निकाल ली गयी है। सोसायटी के धन का व्यापक घपला किया गया है। सोसायटी के विवाद का फायदा उठाकर कालेज परिसर में बिना अनुमति के निर्माण कराये गये हैं। इस मामले में सिविल लाइन्स थाने में दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। यह प्रकरण कोर्ट में लंबित है। याचिका की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।