अगली तिथि पर वादकारी व त्रिपाठी को हाजिर रहने का निर्देश

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना मामले में हाजिर अमनमणि त्रिपाठी ने वादकारी को धमकाने की घटना से किया इंकार और कहा कि कोर्ट बाहर घटी घटना पर आपराधिक अवमानना का केस नहीं बनता। कोर्ट ने वादकारी अब्दुल रहमान उर्फ कादिर व उनके अधिवक्ता राकेश कुमार गुप्ता से हलफनामा मांगा है। साथ ही तीनों लोगों को अगली सुनवाई की तिथि 22 अगस्त को हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के बाहर धमकाने का आरोप

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ तथा जस्टिस आरएन कक्कड़ की खंडपीठ ने अमनमणि के खिलाफ कायम आपराधिक अवमानना याचिका पर दिया है। त्रिपाठी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन ने आपराधिक अवमानना की पोषणीयता पर आपत्ति की और कहा कि घटना नहीं हुई। यदि आरोप को देखा जाय तो कोर्ट के बाहर धमकाने का आरोप है। जिस पर आपराधिक अवमानना का केस नहीं बनता। कोर्ट में वादकारी के अधिवक्ता ने कहा कि घटना की उनके पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। कोर्ट ने वादकारी से पूछा था और घटना को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना मानते हुए संदर्भित किया है। वह स्वयं व वादकारी अपने बयान देने को तैयार हैं। कोर्ट ने इनसे अगली तिथि पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।