देनी पड़ जाएगी पेनाल्टी

अगर ऐसे में किसी रेलवे स्टाफ्स पर आपकी नजर पड़ गई, तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। ट्रैक पर कचरे के बढ़ते अंबार को देखते हुए दानापुर रेल डिविजन के डीआरएम एलएम झा ने बताया कि एक जुलाई से पटना जंक्शन सहित पूरे डिविजन में इसे लागू किया जाएगा।

'सुधा' को भी नोटिस

हर साल बारिश के समय पर जंक्शन व अन्य स्टेशनों पर ट्रैक के बीच बारिश का पानी जमा हो जाता है। इससे रेलवे का परिचालन भी बाधित हो जाता है। इसका मूल कारण प्लास्टिक का जमा होना है। डीआरएम ने बताया कि वाटर बॉटल के अलावा किसी तरह के प्लास्टिक या पैक्ड खाने-पीने का सामान जंक्शन या ट्रेन में लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। इधर, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाले सुधा को भी अपना रैपर बदलने को कहा गया है। नहीं बदले जाने की स्थिति में उसकी बिक्री पर भी बैन लग सकता है। सभी स्टॉल को भी इसकी नोटिस दे दी गई है।

For your information

- दानापुर रेल डिविजन के किसी भी स्टेशन या यहां से खुलने वाली ट्रेन में प्लास्टिक का बैग ले जाने पर दो सौ रुपए का जुर्माना लगेगा।

- जुर्माने की रकम नहीं देने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

- रेल नीर से प्लास्टिक बॉटल बदलने को कहा गया है।

- सुधा से भी डेयरी प्रोडक्ट्स के रैपर बदलने को कहा गया है।