- एडीए उपाध्यक्ष ने जारी किया निर्देश

- नक्शा पास करने से पहले रखा जाएगा पूरा ध्यान

- नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन किए बगैर बनाई गई बिल्डिंग होंगी सील

ALLAHABAD: नेपाल में भूकंप से हुए भयंकर तबाही और इलाहाबाद में भी जबर्दस्त झटके लगने के बाद इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को लेकर सख्त हो गया है. अब भूकंपरोधी स्ट्रक्चर के अनुसार ही बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी. स्ट्रक्चर का पालन न करने पर बनाए गए भवनों को सील किया जाएगा. बुधवार को एडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया.

डिजाइन एवं ड्राइंग होंगे प्रमाणित

एडीए वीसी ने जारी आदेश में कहा है कि बहुमंजिली इमारतों के स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजाइन का विशेष ध्यान रखा जाए. जो टेक्निकल मानकों के आधार पर पूरी तरह परफेक्ट हों. भूकंपरोधी सिस्टम के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण किए जाने पर ही नक्शे को स्वीकृत किया जाए. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार स्ट्रक्चर व डिजाइन न होने पर स्वीकृति प्रदान न की जाए.

ग्रास रूट पर होगी चेकिंग

नए नियम के अनुसार तकनीकी अभियंता इमारतों के निर्माण प्रारंभ के समय ही स्ट्रक्चरल डिजाइन व भूकम्परोधी ग्रास रूट पर ही चेकिंग करेंगे. चेकिंग के दौरान सही पाए जाने पर ही बिल्डर को आगे इमारत बनाने की अनुमति दी जाएगी. एडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर एक टीम बनाई जाएगी. जो इमारतों की स्ट्रक्चरल भूकंपरोधी प्लान की जांच करेगी. जिन बहुमंजिली इमारतों का पूर्णता प्रमाण पत्र एडीए द्वारा नहीं जारी किया गया है और उसमें लोग रह रहे हैं. ऐसी बिल्डिंगों की सूची तैयार कर सील किया जाएगा.