-सात दिन में भरना होगा जुर्माना, वरना जाएंगे कोर्ट

-नोटिस देकर ट्रैफिक पुलिस करेगी बुलाएगी आफिस

GORAKHPUR: शहर में नो पार्किंग जोन में वाहनों के खड़ा करने पर ट्रैफिक पुलिस स्टीकर चिपका रही है। गुरुवार को गोलघर सहित कई जगहों पर पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को चेतावनी दी। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा की अगुवाई में चले अभियान में गुरुवार को 27 वाहनों पर स्टीकर चिपकाया गया। स्टीकर में इस तरह के गोद का इस्तेमाल किया गया है कि तीन-चार बार की धुलाई के बाद ही छूटेगा। एक बार नो पार्किग में कम से कम छह सौ रुपए का चूना लगेगा।

शुरू हुआ अभियान तो मचा हड़कंप

गोलघर के नो पार्किंग जोन में वाहनों को खड़ा करने पर प्राब्लम बढ़ सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार से वाहनों के खिलाफ नया अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस वाहनों पर स्टीकर चिपकाकर ऑनर्स और ड्राइवर को आगाह कर रही। यातायात पुलिस गोरखपुर की ओर से चस्पा स्टीकर पर लिखा गया है कि वाहन को प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़ा किया गया था। इसलिए ट्रैफिक कार्यालय में उपस्थित होकर इसका निस्तारण कराएं। वरना मामला न्यायालय में भेज दिया जाएगा। गुरुवार को 27 वाहनों पर स्टीकर चिपकाया गया। इससे जहां-तहां वाहन खड़ा करने वालों में हड़कंप मचा रहा।

छह सौ रुपए का भरना होगा जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नो पार्किग जोन में खड़े होने वाले वालों का स्टीकर लगाने के बाद सात दिन के भीतर कार्रवाई होगी। सात स्टीकर चिपकाने के बाद गाड़ी मालिक को नोटिस भेजी जाएगी। यदि सात दिनों के भीतर वह आफिस में आकर जुर्माना नहीं जमा कराते हैं तो उनको छह सौ रुपए की फाइन जमा करानी पड़ेगी। फोर व्हीलर और टू-व्हीलर के लिए जुर्माना बराबर होगा। नो पार्किग शुल्क सौ रुपए हैं जबकि अन्य नियमों के उल्लंघन का जुर्माना पांच सौ रुपए है।

नो पार्किंग में यह होगी कार्रवाई

- गोलघर में जाने पर वाहनों को जीडीए पार्किंग में खड़ा करें।

- ट्रैफिक पुलिस वाहन पर स्टीकर चस्पा करेगी।

- सात दिनों के भीतर जुर्माना जमा कराना होगा।

- नियमों के उल्लंघन में हर स्टीकर पर छह सौ रुपए फाइन

- बाइक और फोर व्हीलर के लिए एक समान देना होगा जुर्माना

- सात दिन में उपस्थित न होने पर मामला कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा।

- शहर के अन्य हिस्सों में भी अभियान चलाकर पुलिस कार्रवाई करेगी।

नो पार्किग में खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाहन पर स्टीकर लगाया जा रहा है। गुरुवार को 27 वाहनों पर स्टीकर लगाया गया। सात दिनों के भीतर ट्रैफिक कार्यालय पर उपस्थित न होने पर कोर्ट भेज दिया जाएगा। जुर्माना जमा कराने पर रसीद दी जाएगी।

आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी ट्रैफिक